मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे कैंसिल करें, अगर किसी परिवार में प्रियजन का निधन हो गया है तो उनके आधार और पैन कार्ड को कैंसिल कराना जरूरी है।
मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे कैंसिल करें?
आज के समय में आधार और पैन कार्ड हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज हैं। इनका इस्तेमाल बैंक अकाउंट, लोन, टैक्स और कई सरकारी योजनाओं में किया जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो परिवारजन अक्सर बैंक अकाउंट या FD को बंद कराने पर ध्यान देते हैं, जबकि आधार और पैन कार्ड कैंसिल कराना भूल जाते हैं। यही लापरवाही कई बार धोखाधड़ी का कारण बन जाती है।
क्यों जरूरी है आधार और पैन कार्ड कैंसिल कराना?
अगर मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड एक्टिव रहता है, तो कोई स्कैमर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए –
- फर्जी बैंक अकाउंट खोलना
- मृत व्यक्ति के नाम पर लोन लेना
- आधार से जुड़े बायोमेट्रिक का दुरुपयोग करना
यानी, परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
आधार कार्ड पूरी तरह कैंसिल नहीं होता
UIDAI ने अभी तक मृत व्यक्ति का आधार पूरी तरह से कैंसिल करने का कोई विकल्प नहीं दिया है। लेकिन आप चाहें तो आधार का बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर सकते हैं, ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो।
SMS से आधार का बायोमेट्रिक लॉक
- मृत व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेजें।
- टाइप करें: GETOTP <आधार नंबर के आखिरी 4 अंक> और इसे 1947 पर भेजें।
- आपको OTP मिलेगा।
- फिर SMS टाइप करें: LOCKUID <आधार के आखिरी 4 अंक> <OTP> और भेज दें।
इससे मृत व्यक्ति का आधार बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा।
UIDAI वेबसाइट से आधार बायोमेट्रिक लॉक
- UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “My Aadhaar” सेक्शन में Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें।
- आधार नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें।
- “Lock Biometrics” पर क्लिक करें।
अब आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
मृत व्यक्ति का पैन कार्ड कैंसिल करने का तरीका
ऑफलाइन पैन कार्ड कैंसिल प्रोसेस
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आवेदन पत्र लिखें।
- इसमें मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु की तारीख और पैन कैंसिल का कारण लिखें।
- आवेदनकर्ता (जैसे बेटा, पत्नी) की जानकारी भी डालें।
- आवेदन के साथ डेथ सर्टिफिकेट और जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें।
- इसे AO (Assessing Officer) के पास सबमिट करें।
ऑनलाइन पैन कार्ड कैंसिल प्रोसेस
- NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Form 49A भरें।
- पैन करेक्शन एप्लिकेशन में “PAN Cancellation” विकल्प चुनें।
- डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स नजदीकी NSDL PAN Service Center में जमा कराएं।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- मृत व्यक्ति का Death Certificate
- आधार या पैन कार्ड की कॉपी
- आवेदनकर्ता का ID Proof
- पैन कैंसिलेशन के लिए आवेदन पत्र
अगर कैंसिल न कराया तो क्या होगा?
- कोई फर्जीवाड़ा कर सकता है।
- मृत व्यक्ति के नाम पर बैंक लोन लिया जा सकता है।
- कानूनी दिक्कतें परिवार पर आ सकती हैं।
इसलिए समय रहते कैंसिलेशन कराना बहुत जरूरी है।
निष्कर्ष
अगर किसी प्रियजन का निधन हो जाता है, तो उनके आधार और पैन कार्ड को अनदेखा न करें। आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक और पैन कार्ड का कैंसिलेशन परिवार को भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है।
FAQs
- क्या मृत व्यक्ति का आधार कार्ड डिलीट हो सकता है?
नहीं, आधार कार्ड डिलीट करने का कोई विकल्प नहीं है, केवल बायोमेट्रिक लॉक किया जा सकता है। - पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए कितना समय लगता है?
आमतौर पर 15–30 दिन में प्रोसेस पूरी हो जाती है। - क्या बिना डेथ सर्टिफिकेट पैन या आधार कैंसिल हो सकता है?
नहीं, डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। - क्या ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस हो सकता है?
आधार का बायोमेट्रिक लॉक ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन पैन कैंसिलेशन के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी जमा करने पड़ते हैं। - अगर पैन और आधार कैंसिल न कराएं तो क्या खतरे हैं?
इसका गलत इस्तेमाल कर कोई व्यक्ति फर्जी अकाउंट खोल सकता है या लोन ले सकता है।
