दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपो पर फ्यूल नहीं मिलेगा।
1 जुलाई से बड़ा बदलाव: पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल–डीजल
दिल्ली में ये कढ़ा फैसला कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के तहत लिया गया है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाडियां को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा CAQM के निर्देशों के अनुसार यह नियम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के ज़रिए लागू किया जाएगा। नियम कानुओं का पालन न करने पर गाड़ी ज़ब्त की जा सकती है

कैसे होगी पहचान ?
दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाडियां को पेट्रोल पर फ्यूल नहीं मिलेगा अब बड़ा सवाल यह है कि इसकी पहचान कैसे होगी दिल्ली सरकार ने दो तरीके अपना आए हैं इनकी पहचान करने के लिए
- सभी पेट्रोल पंपों पर वाहन नंबर पहचानने वाले ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं।
- ये कैमरे वाहनों की उम्र पहचानकर पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं देंगे।

1 जुलाई से बड़ा बदलाव: पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल–डीजल
इसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों को लगाया जा रहा है, जो गाड़ियों की उम्र की पहचान करने के साथ ही उन्हें फ्यूल नहीं देने में मदद करेगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है और मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 मैं दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल वाहनों पर 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था NGT ने 2024 में ऐसे वाहनों को सर्वजनिक़ स्थान पर पार्क करने पर भी रोक लगाई थी अब ऐसी गाड़ियों को छूट देने से रोकने के लिए यह नया कदम उठाया गया है यह कदम दिल्ली की वायु प्रदूषण में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहा है
अब इसमें जो मिडिल क्लास आदमी सेकंड वाहनों को खरीदने की सोचते थे अब वह खरीदने से पहले दो बार सोचेंगे कि सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी जाए या नहीं अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए आधिकारिक स्क्रैपिंग सेंटर्स से
