GST क्या है और GST भरने वालो के लिए आई बड़ी खबर 1 जुलाई से नियमो में हुआ बदलाव

GST क्या है और GST को 8 साल पुरे हो गए हैं इस खास मोके पर केंद्र सरकार ने GST पखवाड़ा नाम से एक अभियान शुरू किया है और साथ ही रिटर्न भरने के नियमों में भी कुछ बदलाव भी किया है  जीएसटी क्या है और GST में नए बदलाव क्या हुआ है

GST क्या है

गुड एंड सर्विस टैक्स यानी GST क्या है और इसको लागू हुए 8 साल पुरे हो चुके हैं इस खास मौके पर केंद्र सरकार ने GST पखवाड़ा नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है जो 16 जून से 30 जून तक चलेगा अभियान का मकसद करोबारियों और आम लोगों को GST के बारे में जागरूक करना और उनकी समस्याओं को हल करना है उनको ये बताना है कि GST क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं क्योंकि अभी भी बहुत से लोग GST के टैक्स से बचने के लिए उसमें GST टैक्स का लेन देन नहीं करते है जबकी GST सभी के लिए फ़ायदेमंद भी है अब GST में कुछ बदलाव किए गए हैं इसके साथ-साथ GST रिटर्न भरने के नियमों में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो जाना आपके लिए बहुत जरूरी है

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‘GST पखवाड़ा’ क्या है? और किसको मिलेगा इसका फायदा ?

1 जुलाई 2017 को देश में एक देश एक टैक्स के नारे के साथ GST लागू किया गया अब इसके 8 साल पूरे होने पर सरकार यह पखवाड़ा मना रही है और इसकी स्थापना की गई है अगर आपको GST से जुड़ी कोई भी समस्या है या उसका समाधान नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहां मदद ले सकते हैं जागरूकता अभियान इस दौरान सरकार GST के फायदे और नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करें और GST क्या है इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है

GST में गलती की गुंजाइश के बारे में जानकारी

GST के रिटर्न भरने की प्रक्रिया में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उसके इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा इसमें कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनमें एडिट नहीं होगा GSTR-3B फॉर्म करने के बाद उसमें कुछ बदलाव (एडिट) कर सकते थे लेकिन जुलाई 2025 में यह सुविधा को खत्म कर दी गई है अब इसमें ऑटो-फिल फॉर्म होगा फार्म आपको आपके बिक्री से डाटा (GSTR-1) से अपने आप भर जाएगा आप इसमें कोई मैन्युअल बदलाव नहीं कर पाएंगे फॉर्म फिल  करते समय ही होगा बदलाव इसमें अगर कोई सुधार करना है तो आपको GSTR-3B हम के जरिए पहले ही करना पड़ेगा बदलाव इसमें बाद में बदलाव की गुंजाइश नहीं है

क्यों किया यह बदलाव?

सरकार का उद्देश्य जीएसटी रिटर्न में पारदर्शिता और सटीकता लाना है, ताकि टैक्स चोरी और राजस्व हानि को रोका जा सके। इससे व्यापारी सही और समय पर जानकारी देंगे। रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा तय जुलाई 2025 से, कारोबारी किसी भी प्रकार का जीएसटी रिटर्न नियत तारीख के तीन साल बाद फाइल नहीं कर सकेंगे। यह नियम GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9 जैसे सभी रिटर्न पर लागू होगा।

CBIC ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने पुराने रिटर्न की समीक्षा करें और अगर कोई पेंडिंग है तो उसे नए नियम लागू होने से पहले ही दाखिल कर दें, वरना उन्हें हमेशा के लिए फाइल करने से वंचित होना पड़ सकता है।

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नमस्कार दोस्तों मेरे नाम राम प्रसाद है मैं पिछले कुछ महीनो से Online काम कर रहा हूं जैसे कि Blogging, Website Design, Online App से इस blog के माध्यम से वही जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक Educational purpose के जरिए

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